डॉ0 संतोष राय
7/8/12, नई दिल्ली। सुभाष पार्क स्थित
विवादित अवैध मस्जिद स्थल मामले को दिल्ली उच्च न्यायायलय की सीमाओं से उपर
निकालते हुए अखिल भारत हिन्दू महासभा, दिल्ली के उपाध्यक्ष स्वामी एस एस
बाबा ॐ जी ने संयुक्त रूप से उच्चतम न्यायलय में विरोध पत्र (Caveat)
दाखिल करते हुए मांग की है की दिल्ली उच्च न्यायलय के आदेशों का पालन तथा
आदेश का एकतरफा स्थगनादेश जारी न करने की अपील की है l उपरोक्त विरोध पत्र
(Caveat) में आग्रह किया गया है की अगर दिल्ली उच्च न्यायलय के निर्णय के
विरुद्ध यदि शुएब इक़बाल कोई याचिका उच्चतम न्यायायलय में दायर करते हैं तो
हिन्दू महासभा का पक्ष सुने बिना किसी भी प्रकार का निर्णय न सुनाया जाए l
स्वामी बाबा ॐ जी ने बयान देते हुए कहा
है कि दिल्ली पुलिस कि ढुलमुल अनीति तथा अक्षम, असहाय तथा कायरतापूर्ण
रवेइय्ये पर कडा विरोध दर्ज किया है l
नया अवैध ढांचा हटाने में किया जा रहा विलम्ब तथा न्याय कि स्थापना तथा न्यायलय के आदेश के सम्मान कि मांग को लेकर अखिल भारत हिन्दू महासभा द्वारा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री निखिल कुमार का घेराव किया जायेगा l
नया अवैध ढांचा हटाने में किया जा रहा विलम्ब तथा न्याय कि स्थापना तथा न्यायलय के आदेश के सम्मान कि मांग को लेकर अखिल भारत हिन्दू महासभा द्वारा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री निखिल कुमार का घेराव किया जायेगा l
स्वामी बाबा ॐ ने कहा कि दिल्ली उच्च
न्यायलय के आदेशों को साम्प्रदायिकता कि आड़ में ठंडे बस्तों में डालने का
षड्यंत्र किया जा रहा है l उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायलय के आदेश कि
धज्जियां उड़ाते हुए पुरात्व सर्वेक्षण विभाग, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली
पुलिस ने दिनांक 04-08-2012 को 15 दिन कि अवधि पूर्ण हो जाने के बावजूद भी
सुभाष पार्क के अवैध ढाँचे को नहीं गिराया l इस प्रकार के असंवैधानिक
रवैये के कारण न्यायलय के आदेश की अवहेलना के अधिनियम के अधीन इसी सप्ताह
स्वामी बाबा ॐ जी हिन्दू महासभा की और दिल्ली उच्च न्यायलय में याचिका दायर
करेंगे l
मुस्लिम तुष्टिकरण नीति के अधीन भाजपा की
नगर निगम तथा कांग्रेस की पुलिस तथा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यह तीनो ही
षड्यंत्र पूर्वक केवल मुस्लिमो को प्रसन्न के लिए उस अवैध ढाँचे को नहीं
तोड़ रहे हैं l
स्वामी बाबा ॐ जी द्वारा दायर विरोध
याचिका के आधार पर भगोड़ा घोषित अपराधी जामा मस्जिद के विवादित शाही इमाम
अहमद बुखारी के विरुद्ध जारी किये गये गैर-जमानती वारंट की अवधि को दिनांक
03-08-2012 को भी न्यायलय द्वारा बढ़ा दिया गया तथा लोधी कालोनी पुलिस थाना
प्रभारी इश्वर सिंह द्वारा दिनांक 03-08-2012 को न्यायलय में प्रस्तुत किये
गये झूठे पुलिस रिपोर्ट जिसमे पुलिस ने झूठा बयान दर्ज किया की शाही इमाम
कहीं भी उपलब्ध नही है (UnTraceble) हैं, अतः उसके विरुद्ध न्यायलय के आदेश
के अवमानना अधिनियम के अधीन स्वामी बाबा ॐ जी द्वारा न्यायलय में
03-08-2012 को नई याचिका दायर की गई है, तथा वर्तमान न्यायाधीश के न्यायलय
से इस केस को आरम्भ से देख रहे महानगर दंडाधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह के
न्यायलय में पुनः स्थानांतरित करने सम्बन्धी याचिका भी जिला एवं स्तर
न्यायाधीश के न्यायलय में याचिका दायर की है l शाही इमाम के
षड्यन्त्रानुसार वर्तमान न्यायलय से शाही इमाम के विवाद से सम्बन्धित
दस्तावेजों को गायब करने के विरुद्ध भी स्वामी एस एस बाबा ॐ जी ने न्यायलय
में याचिका दायर की है l जामा मस्जिद के शाही ईमाम को निरंतर जारी किये गये
गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी गिरफ्तार न करने संबंधित निरंतर
हो रही न्यायालय की अवमानना के कारण लोधी कालोनी थाना प्रभारी ईश्वर
सिंह के खिलाफ महानगर दण्डाधिकारी श्री धीरेंद्र राणा ने नोटिस जारी करते
हुये श्री ईश्वर सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुये निर्देश दिये हैं कि अगली
सुनवाई की तिथि 9 अक्टूबर 2012 को भगोड़ा घोषित अपराधी शाही ईमाम को
गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें।
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