Wednesday, February 29, 2012

पाकिस्तान से आये हिन्दुओं के संबंध में सरकार का प्रत्युत्तर अभी तैयार नहीं



आज दिनांक 29 फरवरी 2012 को अखिल भारत हिन्दू महासभा की जनहित याचिका पर सुनवाई थी। विगत 15 दिसंबर, 2011 को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष आवेदित जनहित याचिका की अधिसूचना भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय, गृह सचिव, गृह मंत्रालय एवं आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दी गयी थी। परन्तु भारत सरकार का प्रत्युत्तर याचिकाकर्ता डॉ0 राकेश रंजन, महासचिव, स्वागत समिति, अखिल भारत हिन्दू महासभा अथवा उनके अधिवक्तावृन्द प्रो0 भीम सिंह, पवन कुमार बंसल को नही दिया गया था।

माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार के अधिवक्ता नें प्रत्युत्तर के निमित्त और अधिक समय की मांग की जिसे प्रधान न्यायधीश नें छः सप्ताह का समय प्रदान किया। सुनवायी की अगली तिथि 25 अप्रैल, 2012 को निर्धारित की गई है, तथा यह अपेक्षित है कि हिन्दू मानवाधिकार से सम्बद्ध इस महत्वपूर्ण विषय पर भारत सरकार का प्रत्युत्तर याचिकाकर्ता एवं उनके अधिवक्ता को समुचित समय पर प्रदान किया जायेगा।
द्रष्टव्य हो कि 21 दिसंबर, 2011 के न्यायादेश में न्यायमूर्ति नें भारत सरकार से इस विषय के समेकित अवलोकन एवं समाधान कि अपेक्षा की थी। न्यायादेश स्पष्टतया यह निर्देश देता है कि पाकिस्तान से आये इन हिन्दूजनों को सरकार वापस नही भेज सकती है।

1 comment:

आशुतोष की कलम said...

सरकार को सोनिया के जूते चाटने और कसब को बिरयानी खिलने से फुर्सत नहीं है..